महाराष्ट्र

मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की 16 अप्रैल की बैठक पर अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

Rani Sahu
12 April 2023 1:53 PM GMT
मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की 16 अप्रैल की बैठक पर अंतरिम आदेश देने से किया इनकार
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चेन्नई, (आईएएनएस)| मद्रास हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल को होने वाली अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) की कार्यकारी परिषद की बैठक के संचालन के संबंध में किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। एआईएडीएमके नए सदस्यों के नामांकन के साथ-साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के बारे में निर्णय लेने के लिए तैयार है।
जस्टिस आर. महादेवन और मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि अदालत को अंतरिम आदेश पारित करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी द्वारा लिया गया कोई भी फैसला मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ ओ. पन्नीरसेल्वम, एच. मनोज पांडियन, जेसीडी प्रभाकर और आर. वैथलिंगम द्वारा अदालत में दायर अपील के परिणाम के अधीन होगा।
पीठ ने यह भी कहा कि पिछले साल 11 जुलाई के अपने सामान्य परिषद के प्रस्तावों को लागू करने से पार्टी को रोकने से इनकार करने वाली अपीलों को 20 और 21 अप्रैल को अंतिम सुनवाई के लिए लिया जाएगा, जैसा कि 3 अप्रैल को दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद तय किया गया था। जजों ने कहा कि अगर दो दिन में बहस पूरी नहीं हो पाती है तो 24 अप्रैल को भी इसे जारी रखा जा सकता है।
11 जुलाई के सामान्य परिषद के प्रस्तावों के अनुसार, मुख्य समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों को समाप्त कर दिया गया और सिर्फ महासचिव के पद को रखा गया।
अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों पीएस रमन और सी मणिशंकर ने आशंका जताई कि पार्टी को अकेले पलानीस्वामी के समर्थकों को नए सदस्यता कार्ड जारी करना बंद नहीं करना चाहिए और फिर अदालत के सामने यह दावा करना बंद कर देना चाहिए कि पुराने सदस्यता कार्ड रखने वाले अपीलकर्ताओं के समर्थकों को सदस्य नहीं माना जाएगा।
पलानीस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि सदस्यता अभियान छह महीने तक चलेगा और अपीलकर्ताओं को पहले से सूचीबद्ध अपीलों को प्राप्त कर अदालत को अनावश्यक रूप से परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
--आईएएनएस
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