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महाराष्ट्र
Lodha cheating मामला, ईडी ने 59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
Nousheen
15 Nov 2025 7:35 AM IST
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Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डेवलपर राजेंद्र लोढ़ा द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में रहते हुए लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एलडीएल) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुँचाने के मामले में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के सिलसिले में लगभग 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।लोढ़ा धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 59 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कीशहर और आसपास के इलाकों में 14 ठिकानों पर बुधवार को की गई तलाशी के दौरान नकदी, बैंक बैलेंस और सावधि जमा के रूप में चल संपत्तियाँ कुर्क की गईं। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की मुंबई इकाई ने तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कथित तौर पर कई करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों का विवरण भी ज़ब्त किया।
अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को लोढ़ा के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई।राजेंद्र लोढ़ा ने 1990 में एलडीएल के साथ काम करना शुरू किया और 2015 में कंपनी के निदेशक बने। 2021 में, वे प्रमोटर भी बन गए और उन्हें कंपनी के लिए ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया, हालाँकि ज़मीन बेचने का नहीं। कंपनी की एक शिकायत के आधार पर, इस साल सितंबर में एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने उनके बेटे साहिल, बी नरसाना, एन वडोर, आर नरसाना, एन मेनन, एन देसाई, ए कांबले, एस सिंह और विनोद पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के अनुसार, लोढ़ा और अन्य आरोपियों ने एलडीएल की कई संपत्तियाँ सस्ते दामों पर बेचीं, जिससे कंपनी को ₹100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। तदनुसार, उन पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी, पद का दुरुपयोग, संपत्ति की अनधिकृत बिक्री और झूठे दस्तावेज़ तैयार करने का मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद लोढ़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।ईडी की जाँच से पता चला कि लोढ़ा कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों की कम कीमत पर अनधिकृत बिक्री और हस्तांतरण के माध्यम से एलडीएल के धन और संपत्तियों को इधर-उधर करने या गबन करने में शामिल थे।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि ये संपत्तियाँ निदेशक मंडल की मंज़ूरी के बिना, उनसे जुड़ी प्रॉक्सी संस्थाओं और व्यक्तियों को बेची गईं।ईडी अधिकारियों ने बताया कि लोढ़ा बढ़ी हुई कीमतों पर ज़मीन खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) बनाने और बाद में विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ी हुई राशि की हेराफेरी करने में भी शामिल थे।जुलाई 2025 में, एलडीएल को पता चला कि लोढ़ा के पास कथित तौर पर उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति थी, जिसमें 5,900 वर्ग मीटर का एक प्लॉट भी शामिल था, जिसे उन्होंने अगस्त 2023 में एस. जाधव नामक एक व्यक्ति को ₹88 लाख में बेच दिया था। ईडी ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि आगामी विरार-अलीबाग मल्टी-मॉडल कॉरिडोर के पास स्थित इस प्लॉट को दस महीनों के भीतर ₹10.88 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर फिर से बेच दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जब एलडीएल ने लोढ़ा से उनकी सम्पत्तियों के बारे में ब्यौरा मांगा तो उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया।
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