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एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की एक अदालत ने 31 मई, 2020 को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश टीएन झागीरदार ने विठ्ठल म्हस्के, सखाराम मंधारे, विकास म्हस्के, संकेत म्हस्के, विलास गोगावले, नाना म्हस्के, एनएन म्हास्के, राजू कलगुडे और कैलास नवघरे को सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौ लोगों ने 31 मई, 2020 को पुरानी रंजिश को लेकर रायगढ़ के पोलादपुर तालुका के मटवां गांव के निवासी गणपत मंधारे को रोका और डंडों से पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने कहा कि मामले में 12 गवाहों का परीक्षण किया गया।
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