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महाराष्ट्र
धामणे ट्रिपल Murder Case में 10 को उम्रकैद: वडगांव मावल कोर्ट का फैसला
Anurag
14 Jan 2026 7:46 PM IST

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Vadgaon Maval वडगांव मावल: वडगांव मावल पुलिस स्टेशन के तहत मौजे धामणे में एक खेत पर रह रहे फले परिवार पर लूट के इरादे से हमला करके तीन लोगों की हत्या करने के मामले में वडगांव मावल की डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने दस आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
2017 में धामणे में हुई इस घटना में अहिल्यानगर जिले के फेज पारधी गैंग के 11 आरोपियों ने लूट के दौरान फले परिवार के तीन लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में इंडियन पीनल कोड की धारा 395, 396 और 397 के तहत केस दर्ज किया गया था। उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर मुगुत भानुदास पाटिल ने पूरी जांच करके आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी।
इस मामले की सुनवाई वडगांव मावल में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जज डी. के. अनभुले की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी नागेश उर्फ नाग्या भोसले, छोटे उर्फ बापू काले, बाब्या उर्फ भेन्या चव्हाण, सेवन उर्फ डेंग्या प्याव लाभ, दिलीप पांडु चव्हाण, सुपार उर्फ सुप्रिया चव्हाण, राजू तुकाराम शिंगाड, अजय शिवाजी पवार, योगेश बिरजू भोसले और दीपक बिरजू भोसले (जमानत पर) को दोषी करार देते हुए एक साथ उम्रकैद की सजा सुनाई।
सरकार ने इस मामले में स्मिता मुकुंद चौगुले को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया था। चौगुले ने कोर्ट में सबूत पेश किए, जिसमें मुख्य रूप से घायल परिवार के सदस्यों की गवाही, आइडेंटिफिकेशन परेड, मेडिकल सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और कुल 17 गवाहों की गवाही शामिल थी। उन्होंने अच्छे से बहस भी की। कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन की गवाही और दलीलों को मानते हुए सभी नौ आरोपियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन कदम, तलेगांव दाभाड़े के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुगुतलाल पाटिल, पुलिस अंमलदार अविनाश गोरे के गाइडेंस में केस को फॉलो अप किया।
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