महाराष्ट्र

फैसले के इंतजार में जिंदगी खत्म हो गई, न्याय का रास्ता इतना लंबा क्यों है?

Anurag
26 Oct 2025 7:13 PM IST
फैसले के इंतजार में जिंदगी खत्म हो गई, न्याय का रास्ता इतना लंबा क्यों है?
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Pune पुणे: जून के अंत तक, राज्य की विभिन्न अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों के लगभग 1 लाख 7 हज़ार 691 मामले लंबित हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 29 हज़ार 371 मामले अकेले पुणे की अदालतों में हैं। कई बार, वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु के बाद भी मामलों का निपटारा नहीं हो पाता। न्याय की राह इतनी लंबी क्यों है? यह सवाल इस अवसर पर उठा है। इन लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए कानूनी क्षेत्र में एक अलग 'फास्ट-ट्रैक वरिष्ठ नागरिक अदालत' शुरू करने की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है।
शिवाजीनगर स्थित नए जिला न्यायालय भवन की तीसरी मंजिल से कूदकर एक 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने आत्महत्या कर ली। वह पिछले 27 वर्षों से भूमि स्वामित्व विवाद में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालाँकि, उन्होंने एक सुसाइड नोट में उल्लेख किया कि वह न्याय न मिलने के कारण अपनी जान दे रहे हैं। पुणे दहल गया। यह घटना केवल एक व्यक्ति के दर्द का प्रतीक नहीं है, बल्कि हजारों वरिष्ठ नागरिकों के दर्द का प्रतीक है। इस घटना ने एक बार फिर अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों के लंबित मामलों के मुद्दे को सामने ला दिया है। चाहे ज़मीन के मालिकाना हक़ का मामला हो या संपत्ति विवाद या बेटे-बहुओं द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा विभिन्न कारणों से अदालतों में कई मामले दायर किए जाते हैं, लेकिन शरीर के बिगड़ने के बावजूद, मामला आगे नहीं बढ़ता।
'तारीख दर तारीख' के चक्रव्यूह में, फैसले की राह पर टिकी निगाहें आखिरकार बंद हो जाती हैं। इसमें अदालत का भी दोष नहीं है, जजों के पास मुकदमों का पहाड़ है। इसलिए, शायद यह अदालतों की त्रासदी है कि वे पक्षकारों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। बहरहाल, न्याय के अभाव में किसी और वरिष्ठ नागरिक की मौत से पहले ठोस कार्रवाई ज़रूरी है। इसी एहसास के साथ, जब आरटीआई कार्यकर्ता विहार दुर्वे ने आरटीआई के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट प्रशासन से राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लंबित मामलों के आंकड़े मांगे, तो पता चला कि जून तक राज्य की विभिन्न अदालतों में लगभग 1 लाख 7 हज़ार 691 मामले लंबित थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पुणे के बाद जलगाँव (13,127) और अहमदनगर (10,394) दूसरे स्थान पर हैं।
लंबित मामलों के कारण
* न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या
* न्यायालय में जनशक्ति की कमी
* मामलों की दस्तावेज़ी जटिलता
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त कानूनी सहायता का अभाव।
क्या किया जाना चाहिए?
* वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से 'फास्ट-ट्रैक वरिष्ठ नागरिक न्यायालय' स्थापित किए जाने चाहिए।
* मनोवैज्ञानिक परामर्श, निःशुल्क कानूनी सहायता और समयबद्ध सुनवाई के लिए एक ठोस नीति की आवश्यकता है।
* न्यायालय की सुनवाई शीघ्रता से ऑनलाइन की जानी चाहिए।
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