महाराष्ट्र

जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने पर वकील को छह माह की सजा

Teja
14 Oct 2022 10:20 AM GMT
जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने पर वकील को छह माह की सजा
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने बहस के दौरान एक व्यक्ति के खिलाफ जातिवादी गाली का इस्तेमाल करने के मामले में 44 वर्षीय वकील को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश एएस भागवत ने वकील को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपों का दोषी ठहराया और उसे छह महीने की कैद की सजा सुनाई और उस पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने जुलाई 2015 में पालघर जिले के खारीवली गांव के वकील को एक लाख रुपये उधार दिए थे और बाद में उसने राशि वापस नहीं की।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब शिकायतकर्ता उनसे उनके कार्यालय में मिला, तो वकील ने उन्हें गाली दी और जातिवादी गालियों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया, उसने कहा। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता राजन सालुंके ने तर्क दिया कि भूमि विवाद के कारण वकील को झूठे मामले में घसीटा गया है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी ने ऐसा अपराध किया है जिससे समाज का माहौल अस्थिर और शत्रुतापूर्ण हो जाएगा।
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