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महाराष्ट्र
हत्यारे पति को मिला उम्र कैद की सजा, 50,000 का जुर्माना भी
Rani Sahu
26 Aug 2022 8:25 AM GMT
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हत्यारे पति को मिला उम्र कैद की सजा
नागपुर. पत्नी की निर्दयता से हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने अनिल मोतीराम धवस के खिलाफ हत्या के लिए धारा 302 और दहेज प्रताड़ना के लिए धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया था. जिला सत्र न्यायालय में इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अति. सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख ने हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर एक माह अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया. हालांकि अदालत ने हत्या के लिए तो सजा सुनाई लेकिन दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में उसे निर्दोष करार दिया. सरकार की ओर से सरकारी वकील प्रशांत साखरे और आरोपी की ओर से अधि. एसडी चान्दे ने पैरवी की.
फांसी देने की सरकारी पक्ष की गुहार
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी वकील प्रशांत साखरे ने कहा कि पति ने पूरे होश में पत्नी की हत्या की है. इस तरह की वारदात न हो जिसके लिए समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए इस तरह के जघन्य अपराध के लिए आरोपी को फांसी की सजा दी जाए. सुनवाई के बाद अदालत का मानना था कि यह मामला बिरला नहीं है, अत: फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट में ही दिया जा सकती है. ऐसे में आजीवन कारावास की सजा का ही प्रावधान बचता है. अदालत ने आदेश में कहा कि हत्या का मामला दर्ज होने के बाद 23 दिसंबर 2015 से आरोपी जेल में है. अत: अब तक भुगती गई सजा को आजीवन कारावास की सजा में से कम करने के आदेश दिए.
पत्नी के चरित्र पर करता था संदेह
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी की पत्नी एक कंपनी में काम करती थी जिससे पति उसके चरित्र को लेकर संदेह रखता था. इसी कारण घटना के दिन जब पत्नी बस स्टाप से काम के लिए जा रही थी तो उसने उसे घर चलने के लिए कहा. आनाकानी करने पर पति ने चाकू निकालकर बाजार क्षेत्र में ही हमला करना शुरू कर दिया. इससे वह घटनास्थल पर ही लहूलुहान हो गई. उसे तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार पति पहले से ही उसकी हत्या करने के फिराक में था. यही कारण है कि उसने साथ में हथियार भी रखा हुआ था.
Rani Sahu
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