महाराष्ट्र

Kharat case: 30 पीड़ितों ने दैवीय शक्ति की आड़ में यौन शोषण का आरोप लगाया

Anurag
7 April 2026 7:54 PM IST
Kharat case: 30 पीड़ितों ने दैवीय शक्ति की आड़ में यौन शोषण का आरोप लगाया
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Nashik नासिक - भोंदू अशोक खरात के खिलाफ अब तक 12 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से 11 केस की जांच SIT कर रही है। आरोपी दैवीय शक्तियों का झांसा देकर महिलाओं से ठगी करते थे। यौन शोषण करते थे। मंदिर इलाके में टोटके करके समाज में अंधविश्वास फैलाते थे। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि परिवार में मौत का डर दिखाकर महिलाओं को धमकाया जाता था। इस केस में 30 गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ चल रही है। इन महिलाओं की कहीं पहचान न हो, इसके लिए सावधानी बरतने की अपील करते हुए SIT चीफ तेजस्वी सतपुते ने खरात केस में मीडिया को अहम जानकारी दी।

नासिक में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIT चीफ तेजस्वी सतपुते ने कहा, अशोक खरात केस में SIT कुल 11 अपराधों की जांच कर रही है। इन अपराधों की जांच कुल 24 टीमें कर रही हैं। खरात पर अहिल्यानगर और नासिक जिलों में कुल 12 अपराध दर्ज किए गए हैं। इन 12 क्राइम में से 9 की जांच SIT कर रही है। 2 क्राइम की जांच अहिल्यानगर पुलिस कर रही है और एक क्राइम की जांच नासिक पुलिस कर रही है। SIT ने जो क्राइम किए हैं, उनमें से 8 महिलाओं पर सेक्सुअल असॉल्ट के हैं, जबकि बाकी 3 फ्रॉड, एंटी-सुपरस्टीशन एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2014 के तहत हैं। जांच में अब तक 30 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। जब गवाहों और पीड़ितों से पूछताछ की गई, तो आरोपी पीड़ितों और उनके परिवारों की आस्था का फ़ायदा उठा रहा था। उसने बताया कि वह उन्हें कंकड़, चिंचोके, रुद्राक्ष और पूजा-पाठ का डर दिखा रहा था और इससे पैसे कमा रहा था।

साथ ही, आरोपी अशोक खरात महिलाओं को दैवीय शक्तियां होने का नाटक कर रहा था। वह महिलाओं के परिवारों को बदनाम करने की धमकी देकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था। वह सेक्सुअल अब्यूज़ भी वही कर रहा था। इसी तरह, वह ईशानेश्वर मंदिर के आस-पास अंधेरे में घूमकर समाज में अंधविश्वास फैला रहा था, और दावा कर रहा था कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पीड़िता और उसका परिवार बहुत हिम्मत से सामने आया है और शिकायत दर्ज कराने से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन महिलाओं ने इस डर से अन्याय सहा है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन महिलाओं की पहचान न की जाए और उनके वीडियो न फैलाए जाएं। हाई कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं। जांच एजेंसी का यह काम है कि पीड़ितों की पहचान न की जाए। तेजस्वी सतपुते ने पीड़ितों और उनके परिवारों से पूछताछ न करने की अपील की है।

40-45 दिनों में चार्जशीट दाखिल होगी

इस बीच, SIT जांच टीम के साइबर डिपार्टमेंट को इस मामले से जुड़े 4 हजार से ज्यादा लिंक मिले हैं। सोशल मीडिया पर बार-बार आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 491 अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। चूंकि SIT की जांच संवेदनशील है, इसलिए वह ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती। इस मामले में पहला केस 17 मार्च, 2026 को दर्ज किया गया था। इसलिए, 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इसलिए, अगले 40-45 दिनों में 8 अपराधों की जांच पूरी कर ली जाएगी। तेजस्वी सतपुते ने यह भी कहा कि हमें एक समाज के तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ितों को तकलीफ न हो।

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