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Nagpur नागपुर: लंबित भूमि सर्वेक्षण अब 30 दिनों के भीतर निपटाए जा सकेंगे। राजस्व विभाग ने लाइसेंस प्राप्त निजी सर्वेक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है और राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्व मंत्री को विश्वास है कि इस निर्णय से राज्य में लगभग तीन करोड़ 12 लाख लंबित भूमि सर्वेक्षण मामलों के निपटारे में तेज़ी आएगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने व्यक्त किया।
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि उप-विभाजन, स्थायी सीमा, गैर-खेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार दावे, शहरी भूमि सर्वेक्षण, ग्राम भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन, तथा मालिकाना हक जैसे आवश्यक मामलों की गणना अब शीघ्रता से पूरी हो सकेगी और यह महाराष्ट्र के इतिहास में राजस्व विभाग का एक क्रांतिकारी निर्णय है। सरकारी भूमि सर्वेक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण, एक गणना मामले में 90 से 120 दिन तक का समय लग जाता था, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती थी।
नई प्रणाली कैसे काम करेगी?
इस नई व्यवस्था के तहत, सरकार उच्च तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को निजी भूमि सर्वेक्षक के रूप में काम करने का लाइसेंस देगी। लाइसेंस प्राप्त भूमि सर्वेक्षक अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके भूमि की माप करेंगे। माप पूरी होने के बाद, तालुका भूमि अभिलेख निरीक्षक, उप-अधीक्षक भूमि अभिलेख या नगर भूमि सर्वेक्षण अधिकारी माप दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणन करेंगे। इससे माप कार्य में सटीकता, वैधता और वैधानिकता सुनिश्चित होगी।
पहले गणना, फिर क्रय आदेश
राजस्व विभाग ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके बाद, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य में भूमि लेनदेन 'पहले गणना, फिर क्रय विलेख और फिर संशोधन' की पद्धति से हो। अक्सर, क्रय विलेख में भूमि के गलत विवरण या वास्तविक स्थल पर भूमि अलग होने के कारण बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। बावनकुले ने यह भी बताया कि इस नई पद्धति से भूमि लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और विवादों से बचा जा सकेगा।
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