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महाराष्ट्र
दृश्यम से प्रेरित होकर पति ने पत्नी की हत्या कर शव को भट्टी में जलाया
Dolly
8 Nov 2025 6:54 PM IST

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Palghar पालघर: पुणे की वारजे-मालवाड़ी पुलिस ने 38 वर्षीय एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इस हत्या की योजना उसके पति, शिवने निवासी समीर पंजाबराव जाधव (42) ने बनाई थी। उसने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी अंजलि जाधव (38) की हत्या कर दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी समीर ने तीन-चार महीने पहले फिल्म दृश्यम देखने के बाद अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार, 26 अक्टूबर को अंजलि वारजे ब्रिज के पास से लापता हो गई थी। उसके पति समीर ने दो दिन बाद गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने गहरी चिंता व्यक्त की और मामले की प्रगति जानने के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन जाता रहा। हालाँकि, उसके व्यवहार ने पुलिस को संदेह में डाल दिया।
डीसीपी ज़ोन 3 संभाजी कदम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "लगातार पूछताछ के दौरान, समीर आखिरकार टूट गया और उसने खौफनाक सच उगल दिया। अपनी पत्नी के सतेज पाटिल नाम के एक व्यक्ति के साथ कथित संबंध से ईर्ष्या के कारण, समीर ने एक महीने पहले ही उसकी हत्या की साजिश रच ली थी।" उसने गोगलवाड़ी फाटा के पास शिंदेवाड़ी में ₹18,000 प्रति माह पर एक गोदाम किराए पर लिया, एक लोहे का बक्सा तैयार किया और उसमें लकड़ी के लट्ठे जमा किए। अपराध के दिन से पहले, समीर ने दोनों बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया। 26 अक्टूबर को, वह अंजलि को अपनी हुंडई i10 (MH12 FU 0864) में सैर-सपाटे और मौज-मस्ती के बहाने घुमाने ले गया। खड़कवासला के पास एक होटल में जलपान के लिए रुकने के बाद, वह उसे रात करीब 8 बजे किराए के गोदाम में ले गया, जहाँ वे एक चटाई पर बैठकर भेल खाने लगे।
एक खौफनाक पल में, समीर ने अंजलि का लगभग दस मिनट तक गला घोंटा, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। रात करीब 10 बजे उसने उसकी लाश को लोहे के बक्से में रखा, उस पर पेट्रोल डाला और उसे जलाकर राख कर दिया। बाद में, आधी रात के आसपास, उसने शव के अवशेष पास की एक नदी में बहा दिए और सबूत मिटाने के लिए लोहे के बक्से को कबाड़ में बेच दिया। आरोपी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जाँच शुरू की, जिसमें समीर अपनी पत्नी के साथ जाते हुए, लेकिन अकेले लौटते हुए दिखाई दे रहा था, जिससे संदेह हुआ। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने वारजे-मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में समीर जाधव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया। बाद में जाँच राजगढ़ पुलिस स्टेशन को सौंप दी गई।
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