महाराष्ट्र

भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा: Piyush Goyal

Ratna Netam
19 July 2025 6:37 PM IST
भारत-ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा: Piyush Goyal
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Mumbai.मुंबई: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) आधिकारिक तौर पर 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे। EFTA में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षरित इस ऐतिहासिक समझौते से भारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के द्वार खुलने और कई क्षेत्रों में व्यापार एवं आर्थिक सहयोग गहरा होने की संभावना है। मंत्री ने X पर पोस्ट किया, "भारत-
EFTA TEPA
1 अक्टूबर से लागू होगा।" EFTA देशों ने 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे। व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित भारत-EFTA डेस्क शुरू किया गया है। गोयल ने कहा कि यह डेस्क सरकारों और निजी कंपनियों, दोनों के लिए 'एकल-खिड़की मंच' के रूप में कार्य करेगा। भारत-ईएफटीए समझौते में पहले 10 वर्षों के भीतर 50 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शामिल है; अगले 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश; और भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन।
टीईपीए भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक है और इससे भारतीय निर्यातकों के लिए प्रीमियम यूरोपीय बाज़ार खुलने की उम्मीद है, साथ ही पूँजी, नवाचार और रोज़गार भी आएंगे। इस समझौते के तहत, ईएफटीए अपनी 92.2 प्रतिशत टैरिफ़ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो इस क्षेत्र में भारत के 99.6 प्रतिशत निर्यात को कवर करती है। ईएफटीए की बाज़ार पहुँच की पेशकश में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (पीएपी) पर टैरिफ़ रियायत शामिल है। इस समझौते के तहत, भारत अपनी 82.7 प्रतिशत टैरिफ़ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो ईएफटीए के 95.3 प्रतिशत निर्यात को कवर करती है, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक आयात सोना है। सोने पर प्रभावी शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। फार्मा, चिकित्सा उपकरण और प्रसंस्कृत खाद्य आदि क्षेत्रों में पीएलआई से संबंधित संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिए गए हैं। डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों को बहिष्करण सूची में रखा गया है। इस समझौते के तहत, घरेलू ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले स्विस उत्पाद, जैसे घड़ियाँ, चॉकलेट, बिस्कुट और घड़ियाँ, कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे क्योंकि भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क को 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा।
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