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नागपुर. एमआईडीसी थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ए.एस. राजकारणे ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष और 4 महीने कारावास की सजा सुनाई. दोषी करार दिया गया युवक गौतमनगर झोपड़पट्टी निवासी शक्तिमान उर्फ सुनील परमानंद ठाकुर (24)बताया गया.
17 मई 2018 को एमआईडीसी पुलिस ने पीड़ित बालक की मां की शिकायत पर शक्तिमान के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शक्तिमान बालक को बहला-फुसलाकर घुमाने के बहाने नीलडोह की झाड़ियों में ले गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था. बच्चे ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी थी. पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
एपीआई डेहनकर ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया था. सरकारी वकील शेख आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल विश्वास पाटिल ने काम संभाला था.