महाराष्ट्र

IIT admission: SC ने 75% अंकों के मानदंड के खिलाफ याचिका खारिज की

Deepa Sahu
29 May 2023 5:37 PM GMT
IIT admission: SC ने 75% अंकों के मानदंड के खिलाफ याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 75% स्कोर की पात्रता मानदंड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह शर्त पहले भी थी और वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ये शिक्षा से जुड़े मामले हैं और उसे इस मुद्दे को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। “यह स्थिति हमेशा थी, हम क्यों हस्तक्षेप करें? यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम पड़ना चाहते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट चंदन कुमार और अन्य द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 75% अंकों की पात्रता मानदंड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि छात्रों को कोविड के दौरान छूट दी गई थी और उन्हीं छात्रों के पास अब प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा पास करने का अधिक मौका है।
“उन्होंने संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई (मुख्य) में 98% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये मेधावी छात्र हैं। कृपया उन्हें अनुमति दें, ”वकील ने कहा। वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने जेईई मेन्स में 92 परसेंटाइल स्कोर किया है और जेईई एडवांस में उपस्थित होने के लिए पात्र है, हालांकि, उसे प्रवेश नहीं मिलेगा भले ही वह उत्तीर्ण हो जाए क्योंकि उसका बोर्ड परीक्षा स्कोर 75% से कम है।
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