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ICICI-Videocon धोखाधड़ी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर को राहत दी
Harrison
19 Nov 2024 5:56 PM GMT
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Mumbai मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एजेंसी से कार्यालय समय के दौरान उनसे पूछताछ करने को भी कहा है।न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कोचर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की। कोचर ने दलील दी थी कि उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों को केवल कार्यालय के काम के घंटों के दौरान ही बुलाया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।
कोचर ने एसएफआईओ द्वारा 22 नवंबर को पेश होने के लिए समन जारी किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि एसएफआईओ ने कथित मामले की जांच के तीन साल बाद समन जारी किया है। उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि एसएफआईओ की जांच के तहत आने वाले लेन-देन की जांच ईडी और सीबीआई पहले ही कर चुकी है।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने उनके पति दीपक कोचर को भी इसी तरह की राहत दी थी, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं। उन्हें एसएफआईओ जांच के तहत किसी भी कंपनी के निदेशक, शेयरधारक या संबद्ध न होने के बावजूद तलब किया गया। कोचर वीडियोकॉन मामले और 12 अन्य कंपनियों के संबंध में जांच के दायरे में हैं। उन पर वीडियोकॉन समूह को दिए गए 3,200 करोड़ रुपये के ऋण को लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है, जब वे शीर्ष पर थीं।
केंद्रीय एजेंसी ने चंदा और दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की एफआईआर में कोचर और धूत के साथ-साथ दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित कंपनियों न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।
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