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महाराष्ट्र
पति को पत्नी की देखभाल करनी होगी, अदालत ने 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया
Anurag
12 Nov 2025 7:39 PM IST

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Pune पुणे: पत्नी शिक्षित होने पर भी, पति को उसकी देखभाल करनी चाहिए। साथ ही, पति की कानूनी, संवैधानिक और नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह शादी के बाद पत्नी को मिलने वाली सुख-सुविधाएँ प्रदान करे और उसकी देखभाल करे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया और पत्नी को 25,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया।
आवेदक पत्नी ने एडवोकेट प्रसाद विराज निकम और एडवोकेट मंसूर तंबोली के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की। पति पुणे का रहने वाला है। नगर निगम में कनिष्ठ लिपिक होने और पत्नी के उस पर निर्भर होने के बावजूद, पति न केवल अपनी पत्नी की देखभाल करने में आनाकानी करता था, बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता था। शादी के बाद, ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को गहने और घरेलू ज़रूरत का सामान न लाने के लिए ताने मारने और अपमानित करने शुरू कर दिए। पति अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता था। एक तरह से, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
एडवोकेट निकम ने दलील दी कि पति सरकारी कर्मचारी है और उसका जीवन स्तर अच्छा है और कानूनन उसकी पत्नी को भी वही जीवन स्तर मिलना चाहिए, लेकिन पति अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता। साथ ही, पति ने अपनी पत्नी से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को भी छिपाया। इस तरह उसने अपनी पत्नी का मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण करके उसके साथ घरेलू हिंसा की है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए पति को अपनी पत्नी को हर महीने 25,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इस मामले में एडवोकेट निकम की सहायता एडवोकेट शुभम बोबड़े ने की।
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