महाराष्ट्र

पति ने पत्नी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया; 50 से ज़्यादा उम्र के कपल का Divorce

Anurag
21 Jan 2026 7:41 PM IST
पति ने पत्नी पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया; 50 से ज़्यादा उम्र के कपल का Divorce
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Pune पुणे: दोनों की उम्र पचास से ज़्यादा है... अपनी पत्नी और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से लगातार फिजिकल और मेंटल टॉर्चर से तंग आकर पति ने तलाक के लिए अर्जी दी थी, जिसे फैमिली कोर्ट के जज बी. डी. कदम ने मंज़ूर कर लिया था। हालांकि, कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि लड़का बालिग है और सत्रह साल की लड़की को अपने पिता से ज़्यादा अपनी मां की ज़रूरत है। राकेश (उम्र 53) और स्मिता (उम्र 51) (बदले हुए नाम) की शादी 29 दिसंबर, 1996 को हुई थी। कपल के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी।

शादी के कुछ सालों बाद, वह उसे फिजिकली और मेंटली परेशान करने लगी। इस दौरान, उसने खुद को नुकसान पहुंचाकर सुसाइड करने की कोशिश की। यह पता चलने के बाद कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसने एडवोकेट रानी कांबले-सोनावने के ज़रिए फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तलाक के साथकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। हालांकि, बेटा, जो विदेश में पढ़ रहा है, 25 साल का है और बालिग है। इसलिए, उसकी कस्टडी का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ, बेटी ने 10वीं पास कर ली है और वह सत्रह साल की है। एक छोटी लड़की को अपने पिता से ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। इसलिए, लड़की को अपने भविष्य के लिए अपनी माँ के साथ रहना होगा। इसलिए, कोर्ट ने परमानेंट कस्टडी की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि राकेश को दोनों बच्चों की कस्टडी मांगने का अधिकार नहीं है।

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