- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- High Court ने बीएमसी...
High Court ने बीएमसी को चुनाव ड्यूटी के लिए कोर्ट स्टाफ तैनात करने से रोका

Mumbai मुंबई : मंगलवार को चीफ जस्टिस के घर पर देर शाम हुई सुनवाई में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के कमिश्नर को चुनाव ड्यूटी के लिए निचली अदालतों के स्टाफ को बुलाने से रोक दिया। कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, को एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि उन्होंने पिछले हफ्ते किस पावर और अधिकार क्षेत्र के तहत ऐसे निर्देश जारी किए थे।बॉम्बे हाई कोर्टचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस अश्विन भोबे की डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री द्वारा दिन में पहले चीफ जस्टिस के सामने रिकॉर्ड रखे जाने के बाद इस मामले पर खुद से सुनवाई की। रिकॉर्ड से पता चला कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर, 22 दिसंबर को निचली अदालतों के स्टाफ को 30 दिसंबर को चुनाव ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था।बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जजों की कमेटी (AJC) ने 16 सितंबर, 2008 को यह फैसला सुनाया था कि हाई कोर्ट और निचली अदालतों के स्टाफ को चुनाव ड्यूटी से छूट है।





