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Nagpur नागपुर: मुंबई में अहम फैसला: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि आत्महत्या करने वाली महिला के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। उच्च न्यायालय, नागपुर। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति नंदेश देशपांडे की पीठ ने एक मामले में यह फैसला सुनाया।
गोंदिया जिले के सालेकसा पुलिस स्टेशन में कार्यरत ड्राइवर प्रवीण बोरकर का एक साथी महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ अनैतिक संबंध था। इसी के चलते महिला पुलिस कांस्टेबल ने 9 दिसंबर, 2021 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसी आधार पर बोरकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। इसके खिलाफ बोरकर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं हैं कि बोरकर और मृतक के बीच अनैतिक संबंध थे। साथ ही, अगर यह मान भी लिया जाए कि उनके बीच अनैतिक संबंध थे, तब भी बोरकर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि, रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बोरकर ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई कृत्य किया हो जिससे मृतक आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ हो, बोरकर का मृतक से आत्महत्या करवाने का इरादा था, या बोरकर ने मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था।
आरोपी मृतक को अस्पताल ले गया।
आरोपी और मृतक महिला अगल-बगल में रहते थे। महिला द्वारा फांसी लगाने के बाद, आरोपी ने उसे खुद ही ले जाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, ऐसा आरोपी के वकील समीर सोनावणे ने अदालत को बताया। साथ ही, अनैतिक संबंध और आत्महत्या के बीच कोई संबंध नहीं है। यह बताया गया कि अनैतिक संबंध को लेकर केवल संदेह है।
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