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High Court ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार का नामांकन बहाल किया
Mumbai मुंबई : BJP उम्मीदवार नीलेश भोजने को बड़ी राहत देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) के वार्ड 17A से पार्षद पद के लिए उनके नॉमिनेशन को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया।HC ने नवी मुंबई निकाय चुनावों के लिए BJP उम्मीदवार का नॉमिनेशन बहाल कियाचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने RO के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भोजने के वाशी स्थित घर पर कथित अवैध कंस्ट्रक्शन का हवाला देते हुए उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि RO द्वारा भरोसा किया गया कानूनी नियम केवल चुने हुए पार्षद पर लागू होता है, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार पर नहीं।भोजने की याचिका के अनुसार, उन्होंने 30 दिसंबर, 2025 को वार्ड 17A से चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। हालांकि, अगले दिन स्क्रूटनी के दौरान, रिटर्निंग ऑफिस को उनके घर पर अनधिकृत कंस्ट्रक्शन का आरोप लगाते हुए शिकायत मिलने के बाद नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया।रिजेक्शन को “गैर-कानूनी, अमान्य और गलत” बताते हुए, भोजने ने RO के ऑर्डर को रद्द करने की मांग की।





