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महाराष्ट्र
हाईकोर्ट ने अवैध स्कूल बंद करने और अनाधिकृत इमारत गिराने का आदेश दिया
Saba Naaz
29 July 2025 3:15 PM IST

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Mumbai मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एम-ईस्ट वार्ड में स्थित प्राथमिक विद्यालय रेड हार्ट इंग्लिश स्कूल, जो आवश्यक अनुमति के बिना चल रहा था, को बंद करने और 10 दिनों के भीतर स्कूल की इमारत को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ स्कूल चलाने वाली अब्राहम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सोसाइटी ने बीएमसी द्वारा 10 जून, 2025 को जारी किए गए एक विध्वंस नोटिस को चुनौती दी थी। 2016-17 से 400 से अधिक छात्रों के साथ चल रहे इस स्कूल के पास न तो उस भवन के लिए कोई नियोजन अनुमति थी जहाँ से यह संचालित हो रहा था, और न ही संस्थान की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग से कोई अनुमति थी। सोसाइटी ने अपनी याचिका में कहा कि स्कूल की स्थापना और संचालन की अनुमति मांगने का उसका प्रस्ताव विचाराधीन है।
21 जुलाई को, न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें सोसाइटी को स्कूल को तुरंत सील करने और इसके बंद होने के बारे में एक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसने सोसाइटी को सभी छात्रों और संबंधित अधिकारियों को बंद होने के बारे में सूचित करने और किसी भी अन्य छात्र को प्रवेश न देने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, "इससे ज़्यादा चौंकाने वाली स्थिति और कुछ नहीं हो सकती। एक अनधिकृत स्कूल, और वह भी ऐसे अवैध परिसर में, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है।" जवाब में, राज्य सरकार और बीएमसी ने उसी दिन अदालत में हलफनामा दायर किया।
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