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High Court ,MSLSA को रेप पीड़िता के लिए नौकरी की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (MSLSA) को निर्देश दिया कि वह एक रेप सर्वाइवर को सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए मुआवज़ा स्कीम के तहत नौकरी ढूंढने में मदद करे। कोर्ट ने राज्य के उस फैसले पर भी ध्यान दिया जिसमें उसे ₹4 लाख का मुआवज़ा दिया गया था।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच लुधियाना की एक महिला की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 2023 में एक आदमी द्वारा कथित तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट किए जाने के बाद मुआवज़े की मांग की थी। महिला ने दावा किया कि उसकी इंस्टाग्राम पर उस आदमी से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसने उसे नौकरी का वादा करके मुंबई बुलाया।कथित तौर पर उस आदमी ने महिला से कहा कि बॉलीवुड में उसके कॉन्टैक्ट हैं और उसने मुंबई के लिए उसकी फ्लाइट बुक कर दी। शहर में आने के बाद, वह आदमी महिला को वर्सोवा में अपने फ्लैट पर ले गया और उसे ड्रग्स देकर उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उनके वीडियो बनाए, उसे धमकाया और उसके साथ मारपीट करता रहा।इसके बाद महिला ने 25 जुलाई, 2025 को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ₹10 लाख के मुआवज़े की मांग करते हुए FIR दर्ज कराई।





