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Health Minister ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून को सख्त करने का प्रस्ताव रखा

Pune पुणे: राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोसिस एक्ट को और सख्त बनाया जाएगा। साथ ही, बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MOCCA) के तहत कार्रवाई करने के लिए लीगल वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अबितकर ने गुरुवार (5 तारीख) को मिनिस्ट्री में हुई एक ज़रूरी मीटिंग में ये निर्देश दिए।
इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ. निपुण विनायक, कमिश्नर डॉ. कादंबरी बलकवड़े, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर, स्टेट फैमिली वेलफेयर ऑफिस और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे।
इसमें कन्या भ्रूण हत्या के आरोपी मेडिकल प्रोफेशनल्स के मेडिकल लाइसेंस को कोर्ट का फैसला आने तक आठ दिनों के अंदर सस्पेंड करने का भी आदेश दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ऐसे डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए एक लीगल प्रोविजन पर विचार करें।
मीटिंग में राज्य में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों से जुड़े पेंडिंग कोर्ट केस का रिव्यू किया गया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में सरकारी वकीलों के साथ मीटिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि केसों को फास्ट ट्रैक पर चलाया जा सके और इन केसों का तुरंत निपटारा हो सके। उन्होंने PCPNDT एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए राज्य, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर कमेटियों की रेगुलर मीटिंग करने पर भी ज़ोर दिया।





