महाराष्ट्र

घूस मामले में एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को तीन साल की सजा

Rani Sahu
10 Feb 2023 5:00 PM GMT
घूस मामले में एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों को तीन साल की सजा
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| पुणे की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक के दो अधिकारियों को 99 लाख रुपये की ऋण राशि की मंजूरी के लिए दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने तत्कालीन संबंध प्रबंधक (खुदरा कृषि) नितिन निकम और बैंक के तत्कालीन ग्रामीण बिक्री कार्यकारी गणेश धायगुडे को क्रमश: 60,000 रुपये और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई।
सीबीआई ने 30 जुलाई, 2020 को निकम के खिलाफ एक शिकायत पर मामला दर्ज किया था कि वह एचडीएफसी बैंक, बारामती शाखा, पुणे से 99 लाख रुपये की ऋण राशि की मंजूरी के लिए शिकायतकर्ता से 2,70,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था।
बाद में 2.25 लाख रुपये की रिश्वत की बातचीत हुई, जिसमें से 2 लाख रुपये की राशि शुरू में दी जानी थी। निकम ने अपने कनिष्ठ धायगुडे को रिश्वत लेने के लिए भेजा। सीबीआई ने जाल बिछाया और धायगुडे को शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली गई जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
जांच के बाद न्यायाधीश के समक्ष दोनों आरोपियों के खिलाफ 18 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया।
--आईएएनएस
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