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महाराष्ट्र
HC ने राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान के खिलाफ एफआईआर रद्द की
Kanchan Paikara
22 Oct 2025 6:54 AM IST
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Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत और उनके पूर्व पति आदिल खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने और मामले को आगे न बढ़ाने पर सहमति जताई थी। 2023 में शुरू हुए एक मामले में, सावंत ने अपने अलग हुए पति पर वैवाहिक क्रूरता का आरोप लगाया था, और आरोप लगाया था कि राखी ने उनके निजी वीडियो व्हाट्सएप के जरिए उनके दोस्तों के साथ साझा किए थे।
इस जोड़े ने 2022 में शादी की, लेकिन इसके तुरंत बाद कुछ वैवाहिक विवादों के कारण उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं। 2023 में, ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने सावंत की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 498A (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक एफआईआर दर्ज की। खान ने भी अंबोली पुलिस स्टेशन में सावंत के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके कुछ निजी वीडियो खान के दोस्तों के साथ साझा किए थे।
हालांकि, सुनवाई के दौरान, दंपति ने एक-दूसरे के खिलाफ सभी आरोप वापस लेने का फैसला किया। 15 अक्टूबर को अपने हलफनामे में, खान ने कहा कि दोनों ने एक-दूसरे के निजी जीवन में दखल न देने, सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी न करने और एक-दूसरे के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री प्रकाशित न करने का फैसला किया है।
विवाद की प्रकृति और पक्षों के बीच हुए सौहार्दपूर्ण समझौते को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने प्राथमिकी के साथ-साथ संबंधित आरोपपत्र और कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया और उन्हें अपने हलफनामों में किए गए वादों का पालन करने को कहा।
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