महाराष्ट्र

1997 में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी 42 वर्षीय हॉकर बरी

Deepa Sahu
10 July 2022 6:01 PM IST
1997 में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म के आरोपी 42 वर्षीय हॉकर बरी
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मुबई की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले 42 वर्षीय फेरीवाले को बरी कर दिया है, जो 1997 में अपने पड़ोस की एक लड़की के साथ भाग गया था। लड़की अपने परिवार के साथ अक्टूबर 1997 में रामलीला देखने गई थी। उसके माता-पिता और अन्य भाई-बहन मुंबई के दादर में भीड़भाड़ वाले शिवाजी पार्क इलाके में रामलीला देखने में व्यस्त थे, तभी लड़की अचानक लापता हो गई थी।


दो दिनों के बाद, परिवार को एहसास हुआ कि उनका पड़ोसी जिसका निवास उनके सामने था, वह भी रामलीला के बाद से गायब था। लड़की के पिता ने पड़ोसी के दोस्त से पूछताछ की जिसने उन्हें बताया कि दोनों दिल्ली गए थे। इसके बाद लड़की के पिता ने अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

अदालत में आरोपी के एक दोस्त ने गवाही दी कि वह आरोपी को स्कूल के दिनों से जानता है और 11 अक्टूबर 1997 को वह आरोपी के साथ शिवाजी पार्क में रामलीला देखने गया था. उस समय पीड़िता जो कि आरोपी की प्रेमिका है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शिवाजी पार्क आई थी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी पीड़िता के साथ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन गया था और उस समय वह उनके साथ था।

चश्मदीद के मुताबिक आरोपी और पीड़ित ट्रेन से गए थे। "उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया कि पीड़िता स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी और उसकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह पीड़ित को नहीं जानते थे।


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