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सरकार ने संपत्तियों की बिक्री और खरीद के लिए दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दी

Maharashtra महाराष्ट्र : संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए अनुबंध पंजीकृत कराने पर नागरिकों को अधिक भुगतान करना होगा। राज्य ने अनुबंध के प्रति पृष्ठ दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने को मंजूरी दे दी है। पंजीकरण कार्यालयों में जाने वाले लोगों को तीन प्रकार के भुगतान करने होते हैं - स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क। जबकि स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क राज्य के खजाने में जाता है, दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क उस सॉफ़्टवेयर कंपनी द्वारा वसूला जाता है जो पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण को संभालती है। राज्य के राजस्व विभाग ने सरकारी संकल्प (जीआर) जारी करते हुए कहा है कि 20 रुपये का वर्तमान शुल्क 2001 में तय किया गया था जब राज्य सरकार ने दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए बीओटी (निर्माण, संचालन और हस्तांतरण) आधारित परियोजना को मंजूरी दी थी। 2001 से शुल्क अपरिवर्तित रहे हैं, और अब सॉफ़्टवेयर विकास की बढ़ती लागतों के साथ-साथ वेब-आधारित प्रणाली के लिए डेटा सेंटर और सर्वर बुनियादी ढांचे की लागत को देखते हुए संशोधन आवश्यक है।





