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महाराष्ट्र
Police भर्ती में 'गोलमाल': सब-इंस्पेक्टर ने भाई को परीक्षा पास कराने में मदद की
Anurag
3 Dec 2025 8:04 PM IST

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Pune पुणे: हमने देखा और सुना है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक अच्छे भाई को पुलिसवाला बनाने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने 2016 में भाई की जगह सीधे बैठकर लिखित परीक्षा दी थी। आखिरकार, नौ साल बाद भाइयों की यह 'धोखाधड़ी' सामने आई और इस सब-इंस्पेक्टर को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर को तीन दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
रिमांड पर लिए गए सब-इंस्पेक्टर का नाम सुप्पड़ सिंह शिवलाल गुसिंघे है। उसके और उसके भाई गजानन शिवलाल गुसिंघे (दोनों कौचलवाड़ी, रोहिलागढ़, ताल. अंबड़, जिला जालना के रहने वाले) के खिलाफ शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें नकल, धोखाधड़ी, जाली डॉक्यूमेंट तैयार करना, जाली डॉक्यूमेंट को असली के तौर पर पेश करना, साज़िश और परीक्षा में कदाचार रोकथाम एक्ट शामिल हैं। यह घटना 24 अप्रैल, 2016 को सुबह 6 बजे शिवाजीनगर पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड में हुई।
2016 में, पुणे सिटी पुलिस फोर्स ने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था। आरोपी गजानन गुसिंघे ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लिया था। उसने फील्ड टेस्ट दिया था। फिर 24 अप्रैल को, उसकी जगह एक 'डमी' आदमी को रिटन टेस्ट के लिए बैठाया गया। उसने इसके लिए नकली आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाए थे। यह गड़बड़ी सामने आने के बाद, पुणे पुलिस ने गजानन और उसकी जगह टेस्ट देने वाले नकली आदमी के खिलाफ केस दर्ज किया। क्राइम ब्रांच ने दोनों को ट्रेस किया, तो एक गवाह से पता चला कि गजानन का सगा भाई सुप्पड़ सिंह ही उसकी जगह टेस्ट देने वाला था।
इसी बीच, जांच करने वाले अधिकारियों को जानकारी मिली कि सुप्पड़ सिंह महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया है। इसलिए, जब उन्होंने पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जानकारी मांगी, तो पता चला कि सुप्पड़ सिंह को 2023 में पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्तमान में पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय के तहत नियुक्त किया गया था। इसकी पुष्टि करने के बाद, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने राज्य आरक्षित बल समूह क्रमांक 7 से आरोपी सुप्पड़ सिंह को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। आरोपी गजानन का पता लगाना है। यह पता लगाने के लिए जांच करनी है कि आरोपी ने नकली पहचान पत्र कहां से तैयार किया। इसके लिए जांच अधिकारी सहायक निरीक्षक दादासाहेब पाटिल और सरकारी वकील श्रीधर जावले ने आरोपी को पुलिस हिरासत में दिए जाने की मांग की। बचाव पक्ष के लिए एडवोकेट चेतन भूतड़ा ने दलीलें दीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी उप-निरीक्षक को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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