महाराष्ट्र

लड़की से छेड़छाड़ के मामले, आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा

Rani Sahu
23 July 2023 6:01 PM GMT
लड़की से छेड़छाड़ के मामले, आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा
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अकोला. जिला एवं सत्र न्यायालय ने मुर्तिजापुर थाना क्षेत्र में एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में सिरसो निवासी एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसी तरह अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा. सिरसो निवासी मयूर गिरी (25) ने मुर्तिजापुर तहसील निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी.
मुर्तिजापुर पुलिस ने मयूर गिरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. जिला एवं सत्र न्यायालय ने गवाहों से पूछताछ के बाद मिले ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल कैद और 3 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
जुर्माना अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है. इसी तरह धारा 354 के तहत दो साल की जेल और 2 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया. यह जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा हो सकती है. ये सभी सजाएं आरोपी को एक साथ काटनी होगी.
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