महाराष्ट्र

लड़की को जबरन घसीटकर छेड़छाड़ की गई; आरोपी को सशर्त जमानत मिली

Anurag
2 Sept 2025 7:23 PM IST
लड़की को जबरन घसीटकर छेड़छाड़ की गई; आरोपी को सशर्त जमानत मिली
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Pune पुणे: सत्र न्यायालय ने लड़की का हाथ जबरन खींचने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को उचित नियमों और शर्तों के अधीन 25,000 रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दे दी।
आरोपी का नाम जीवन संजय शेलार है। आरोपी ने एडवोकेट जयपाल पाटिल की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। आरोपी शेलार के खिलाफ राजगढ़ पुलिस स्टेशन में बीएनएस धारा 74, 78 और पीईसीएसओ 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने अदालत के समक्ष एक लिखित बयान प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उसे आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार, अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। जमानत आवेदन की कार्यवाही एडवोकेट जयपाल पाटिल, एडवोकेट अमित आव्हाड और एडवोकेट सुखदेव सनप द्वारा की गई।
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