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महाराष्ट्र
Ghatkopar Hoarding Collapse: मुख्य आरोपी भावेश भिंडे को जमानत मिल गई
Harrison
19 Oct 2024 5:56 PM GMT
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Mumbai मुंबई: घाटकोपर होर्डिंग गिरने के मामले में मुख्य आरोपी विज्ञापन फर्म के निदेशक भावेश भिंडे को शनिवार को यहां की एक अदालत ने जमानत दे दी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने भिंडे की जमानत याचिका मंजूर कर ली। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।भिंडे ने अपनी वकील सना खान के माध्यम से दलील दी थी कि इस साल मई में 17 लोगों की जान लेने वाली "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" "ईश्वरीय कृत्य" थी और उन्हें "राजनीतिक प्रतिशोध के लिए फंसाया गया था।" वकील खान ने दलील दी कि उपनगरीय घाटकोपर इलाके में लगाया गया होर्डिंग "अप्रत्याशित, असामान्य हवा की गति" के कारण गिरा और आवेदक (जिसकी फर्म ने इसे लगाया था) को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
यह भी दलील दी गई कि विशाल होर्डिंग लगाए जाने के समय भिंडे फर्म के निदेशक नहीं थे।भिंडे पर 'गैर इरादतन हत्या' का मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि भिंडे इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल थे।
13 मई को अचानक धूल भरी हवाओं और बेमौसम बारिश के दौरान बिलबोर्ड के पेट्रोल पंप पर गिरने से मुंबई हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पूर्व महाप्रबंधक और उनकी पत्नी सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि होर्डिंग को रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से लगाया गया था।
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