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महाराष्ट्र
जमानत के लिए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
Shantanu Roy
26 Oct 2022 4:07 PM GMT

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11 नवंबर को होगी सुनवाई
मुंबई। 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख ने विशेष CBI अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर को होगी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। 73 वर्षीय अनिल देशमुख ने पिछले सप्ताह विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस महीने के शुरुआत में ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 04 अक्टूबर, 2022 को कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देशमुख को गिरफ्तार किए जाने के 11 महीने बाद जमानत दी थी। जमानत 1 लाख की जमानत राशि पर दी गई थी। लेकिन वह पिछले साल अप्रैल में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई मामले के सिलसिले में हिरासत में हैं। देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने जमानत याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष बुधवार को किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। अदालत ने सीबीआई को अर्जी पर नौ नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा और मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी। गौरतलब है कि, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि राकांपा नेता ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई में विभिन्न बार और रेस्तरां से करोड़ों का धन एकत्र किया।
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