महाराष्ट्र

वन अधिकार भूमि को अमीरों को दीर्घकालिक पट्टे पर दिया जा रहा

Usha dhiwar
24 Jan 2025 6:00 AM GMT
वन अधिकार भूमि को अमीरों को दीर्घकालिक पट्टे पर दिया जा रहा
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Maharashtra महाराष्ट्र: वन संसाधनों से जीविकोपार्जन करने वालों को कानूनी अधिकार देने वाले वन अधिकार अधिनियम ने राज्य में दो लाख आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों को 15 लाख हेक्टेयर जमीन वितरित की है। एक लाख 65 हजार आदिवासियों को बहत्तर प्रतियां वितरित की गईं। यह बात सामने आई है कि सैकड़ों साल बाद कागजों पर जमीन के मालिक बने निवासी रणनीतिक जमीनों को लंबे पट्टे पर धनी लोगों को दे रहे हैं। ऐसी भी शिकायतें हैं कि इन जमीनों पर फार्म, रिसॉर्ट, मछली पालन, रेत खनन जैसे अवैध कारोबार स्थापित किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने राज्य में वनों या जंगलों के आसपास रहने वालों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम में तीन बार संशोधन किया। इस अधिनियम ने अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों और आदिवासियों को वन भूमि पर सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकार दिए। मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पनवेल, नासिक और नागपुर जैसे महानगरों के पास की जमीनें सोने के बराबर कीमती हैं। हालांकि, चूंकि वन अधिकार की जमीनें सीधे नहीं खरीदी जा सकतीं, इसलिए उन्हें सस्ते दामों पर 30, 60 और 90 साल के लिए लीज पर लिया जा रहा है। लीज पर ली गई जमीनों का इस्तेमाल स्वामित्व वाले भूखंडों की तरह किया जाता है। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि इस पैसे का फोकस आदिवासी और वन अधिकार की जमीनों को लीज पर लेने पर है, जो कि सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, न कि महंगी जमीनें खरीदने पर।
यदि वन अधिकार के तहत प्राप्त जमीन को लीज पर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वन अधिकार की सीमाएं हैं। विरासत में मिली यह जमीन खेती और आवास के लिए होती है। दूरदराज के इलाकों में इन जमीनों को बेचा नहीं जाता। क्योंकि जमीन का कोई मूल्य नहीं होता। शहरी इलाकों के पास की जमीनों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। वन अधिकार की जमीनों का मौके पर जाकर सर्वे किया जाता है और आपसी रिपोर्ट दी जाती है। - मिलिंद थट्टे, संस्थापक, वयम
अनुसूचित जनजाति, वनवासी और आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वन भूमि को उनके नाम पर हस्तांतरित करने का कानून बनाया है। इसका उद्देश्य है कि वे विरासत में मिली इस जमीन पर खेती और बसकर अपना जीवन यापन करें। सरकार सख्त सत्यापन के बाद वनवासियों को ये जमीनें दे रही है। इन सभी मामलों की जांच की जाएगी।
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