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महाराष्ट्र
सहपाठी के साथ रेप के लिए 16 वर्षीय लड़के पर POCSO अधिनियम के तहत FIR दर्ज
Dolly
18 Sept 2025 9:26 PM IST

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Palghar पालघर : विरार के एक 16 वर्षीय लड़के पर अपनी 15 वर्षीय सहपाठी के साथ विरार (पूर्व) स्थित उसके घर पर कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 17 सितंबर, 2025 को सुबह 11:20 से 12:20 बजे के बीच हुई, जब लड़की के माता-पिता घर पर नहीं थे। कथित तौर पर आरोपी लड़की के घर में उससे बातचीत करने के बहाने घुसा। अपनी शिकायत में, नाबालिग पीड़िता, एक 15 वर्षीय छात्रा ने आरोप लगाया कि लड़का उसे बहला-फुसलाकर बेडरूम में ले गया, वादा किया कि कानूनी उम्र होने पर वे शादी कर लेंगे और फिर उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। बोलिंज पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1) और 65 के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 4 और 8 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके माता-पिता को नोटिस जारी कर दिया गया है। उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।
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