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महाराष्ट्र
FIR: दो मस्जिदों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, जानिए वजह
jantaserishta.com
7 May 2022 3:04 PM GMT
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मुंबई: मुंबई पुलिस ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दो मस्जिदों के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी. दिन के समय निर्धारित डेसिबल नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
दरअसल, बांद्रा में नूरानी मस्जिद के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया था. बांद्रा पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मुंबई की सांताक्रूज पुलिस ने लिंक रोड स्थित कबीरस्तान मस्जिद से जुड़े लोगों के खिलाफ भी नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि गुरुवार सुबह बांद्रा की नूरानी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान दी गई. सुबह छह बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने के पुलिस के एक दिन पहले निर्देश देने के बावजूद सुबह की अजान के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया गया. दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से अजान दी गई. पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया.
मस्जिद प्रबंधन और पुलिस ने इस मुद्दे पर चर्चा की. इस समय पुलिस ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. मस्जिद प्रबंधन ने पुलिस को आश्वासन दिया है कि मस्जिदों द्वारा सुबह की अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और दिन के समय डेसिबल सीमा का पालन किया जाएगा. बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा था कि उनके कार्यकर्ताओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उन मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और सुबह अजान दी.
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