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Maharashtra महाराष्ट्र: खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए छह होटल और रेस्तरां, एक बेकरी तथा एक क्लब के फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराना है।
FDA की ओर से यह कार्रवाई आयुक्त तुकाराम मुंधे के निर्देश पर शुरू किए गए विशेष प्रवर्तन अभियान (स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव) के तहत की गई। विभाग ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्वच्छता, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की जांच की।
निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां सामने आईं। अधिकारियों के अनुसार, कुछ स्थानों पर रसोईघर में चूहों और कॉकरोचों का संक्रमण पाया गया। इसके अलावा कई जगहों पर एक्सपायर हो चुकी खाद्य सामग्री रखी मिली। जांच में गंदे किचन, अस्वच्छ वातावरण और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में लापरवाही भी सामने आई। कुछ मामलों में गलत ब्रांडिंग या भ्रामक लेबल वाले उत्पाद भी पाए गए, जिन्हें खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना गया।
FDA ने जिन प्रतिष्ठानों के फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित किए हैं, उनमें नरीमन पॉइंट स्थित फ्लिंट एंड वरसा (NCPA), बोरीवली की एम.के. बेकरी, भांडुप का होटल श्रीकृष्णा, सांताक्रूज का होटल गोपाल कृष्ण, अंधेरी स्थित करक एंटरप्राइजेज तथा बांद्रा का मद्रास डायरीज शामिल हैं। इसके अलावा एक क्लब के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
विभाग का कहना है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम माना गया। ऐसे में संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके फूड बिजनेस लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक संबंधित प्रतिष्ठान सभी कमियों को दूर कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं करते, तब तक उन्हें संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।
FDA अधिकारियों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए स्वच्छता बनाए रखना, सुरक्षित खाद्य सामग्री का उपयोग करना और निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।
आयुक्त तुकाराम मुंधे के निर्देश पर शुरू किए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुंबई में संचालित सभी होटल, रेस्तरां, बेकरी और अन्य खाद्य प्रतिष्ठान निर्धारित मानकों का पालन करें। विभाग का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
FDA ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखें, एक्सपायर खाद्य सामग्री का उपयोग न करें और सभी खाद्य उत्पादों का उचित भंडारण सुनिश्चित करें। विभाग ने यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
विभाग ने नागरिकों से भी आग्रह किया है कि यदि उन्हें किसी होटल, रेस्तरां या अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी गंभीर अनियमितता दिखाई देती है या खाद्य गुणवत्ता को लेकर संदेह हो, तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
फिलहाल जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उन्हें नियमों के अनुरूप सभी कमियों को दूर करने के बाद ही आगे की अनुमति मिल सकेगी। FDA का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से राज्यभर में निगरानी और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेंगे।





