- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- बॉम्बे हाईकोर्ट की...

x
Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में स्थित कैंटीनों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान एक कैंटीन बिना अनिवार्य पंजीकरण के संचालित होती मिली, जिसके बाद FDA ने संबंधित कैंटीन संचालक को नोटिस जारी किया है। FDA अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के उद्देश्य से की गई थी। निरीक्षण के दौरान कैंटीनों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ-सफाई, लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।
जांच में एक कैंटीन ऐसी मिली, जिसके पास संचालन के लिए जरूरी पंजीकरण नहीं था। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत किसी भी खाद्य व्यवसाय को संचालित करने के लिए संबंधित विभाग से पंजीकरण और अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। FDA ने कैंटीन संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच और प्राप्त जवाब के आधार पर तय की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन समय-समय पर होटल, रेस्तरां, कैंटीन और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करता रहता है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी, वकील और अन्य लोग कैंटीन सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। FDA अधिकारियों ने लोगों से भी अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
Tagsमुंबई FDA कार्रवाईबॉम्बे हाईकोर्ट कैंटीनखाद्य सुरक्षा जांचबिना रजिस्ट्रेशन कैंटीनमहाराष्ट्र न्यूजFDA नोटिसफूड सेफ्टी नियममुंबई खबरMumbai NewsBombay High CourtFDA InspectionFood SafetyMaharashtra NewsCanteen CheckFood DepartmentMumbai UpdateSafety RulesIndia Newsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





