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Nagpur नागपुर:पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन बेचने के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी की गई है। इसमें कुछ भू-माफिया भी शामिल हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने यह कार्रवाई की है। हो सकता है कि इस गिरोह ने कुछ और सरकारी जमीनों में भी इसी तरह की अनियमितताएँ की हों, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
आरोपियों के नाम ज़फर उल्लाह खान हफीजुल्लाह खान (बंगाली पंजा, इतवारी), शादाब खान उर्फ हिदायतुल्लाह खान (बंगाली पंजा, इतवारी) और वकील अहमद अब्दुल करीम शेख (अदयाल, पवनी, भंडारा) हैं।
शिकायतकर्ता शाहनवाज़ आलम हकीम अंसारी ने 2010 में आरोपियों से मौजा भांडेवाड़ी में एक प्लॉट खरीदा था। हालाँकि, 2017 में आरोपियों ने उन्हें बताया कि जमीन की कीमत अनुमान से ज़्यादा है। इसलिए अंसारी ने उसी जमीन पर एक और प्लॉट भी खरीद लिया। इस बीच, उस लेआउट के सभी प्लॉट बिक गए और लोगों ने मकान बना लिए। आरोपियों ने कृषि भूमि की गणना में 44 और प्लॉट मिलने का नाटक किया और अंसारी ने दो और प्लॉट बुक करके भुगतान कर दिया। कुछ दिनों बाद, आरोपियों ने अंसारी से मुलाकात की और उसे बताया कि चांदमारी मार्ग पर तीन प्लॉट खाली हैं। इसलिए, अंसारी और उसके दोस्त शहजादा अंसारी ने 1.09 करोड़ रुपये में समझौता किया। उन्होंने आरोपियों को 52 लाख रुपये का भुगतान किया। 6 जनवरी, 2025 को नासुप्रा की अतिक्रमण हटाने वाली टीम वहाँ पहुँची और उन्हें बताया कि यह जमीन नासुप्रा की है। जब अंसारी ने पूछताछ की, तो पता चला कि जमीन वास्तव में कचरा संग्रहण के लिए आरक्षित थी, और यह भी स्पष्ट था कि पहले बुक किए गए प्लॉट की रजिस्ट्री साहिल शेख के नाम पर थी। ज़फरुल्लाह खान ने अक्टूबर 2023 में इसकी रजिस्ट्री की।
आरोपियों और साईं रत्न डेवलपर्स ने खसरा संख्या 116/1, 117/2 और 117/1 में प्लॉटों को ध्वस्त कर कई लोगों को बेच दिया। आरोपियों ने तीन करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की। अंसारी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक विनायक गोले, शरद कोकाटे, विजय गुरपुड़े, उपेंद्र तायडे, सुषमाकर जांभुलकर, इशांक अटे, योगेश निघोट की टीम ने यह कार्रवाई की।
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