महाराष्ट्र

हर महिला को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है: मुस्लिम लिव-इन पार्टनर के साथ.. HC

Usha dhiwar
14 Dec 2024 9:17 AM GMT
हर महिला को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है: मुस्लिम लिव-इन पार्टनर के साथ.. HC
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Maharashtra महाराष्ट्र: हर महिला का निजी जीवन होता है। इसलिए उसे यह तय करने का अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है या नहीं और वह अपनी मर्जी से कैसे जीना चाहती है। यह बात शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हिंदू महिला के मामले में स्पष्ट की।

जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने कहा कि मामले में युवती का जीवन उसका है। इसलिए हम उसे अपना फैसला लेने की आजादी दे रहे हैं। उसे जो करना है करने दें। हम सिर्फ उसकी अच्छी जिंदगी की कामना कर सकते हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने उसे उसके लिव-इन पार्टनर को देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह आदेश देगी कि उसे अपनी मर्जी से जीने और व्यवहार करने की इजाजत दी जाए। लड़की के माता-पिता का कहना है कि वह भावनात्मक रूप से प्रभावित है और उसी के प्रभाव में काम कर रही है। हालांकि, हमने उसे अपने माता-पिता के पास जाने को कहा था। हमने उसे एक और साल अपने माता-पिता के साथ रहने की सलाह भी दी थी। हालांकि, लड़की अपने माता-पिता के साथ जाने को तैयार नहीं है। वह अपनी भलाई के बारे में जानती है, इसलिए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके निजी फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
युवती के 20 वर्षीय मुस्लिम लिव-इन पार्टनर ने दावा किया था कि उसके माता-पिता और बजरंग दल के सदस्यों सहित अन्य लोगों की शिकायतों के बाद उसे जबरन आश्रय गृह में रखा गया था। उसने उसकी रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि पुलिस ने युवती को उसके माता-पिता की शिकायत के आधार पर आश्रय गृह में रखा था। युवती स्वेच्छा से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने कई बार सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात भी की थी। उसके बाद भी याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि उसे जबरन आश्रय गृह में रखा गया था। उन्होंने याचिका में यह भी कहा था कि उसके साथ रहने का उसका फैसला सचेत था और बिना किसी जोर-जबरदस्ती, प्रभाव या दबाव के।
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