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महाराष्ट्र
प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, कल सुनवाई
Deepa Sahu
10 Oct 2022 6:45 PM GMT
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सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आज तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। देशमुख को दी गई जमानत 13 अक्टूबर से प्रभावी होनी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वित्तीय जांच एजेंसी की ओर से मामले का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी के अनुरोध पर आदेश को 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया था। अनिल देशमुख पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था और ईडी ने पिछले नवंबर में गिरफ्तार किया था।
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