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एल्गर मामला: विशेष एनआईए अदालत ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत देने से किया इनकार
Deepa Sahu
5 Sep 2022 3:06 PM GMT

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मुंबई: यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को एल्गर परिषद-माओवादी लिंक मामले के एक आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में कथित संलिप्तता के लिए नवलखा को 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।
उन्हें शुरू में नजरबंद रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और पड़ोसी नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश राजेश जे कटारिया ने सोमवार को नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आदेश का विवरण अभी उपलब्ध नहीं था।
यह मामला 31 दिसंबर, 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित है, जिसके बारे में पुलिस ने दावा किया था कि शहर के बाहरी इलाके में स्थित कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास अगले दिन हिंसा हुई थी।
पुणे पुलिस ने यह भी दावा किया था कि कॉन्क्लेव को माओवादियों का समर्थन प्राप्त था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बाद में मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसमें एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को आरोपी बनाया गया था।
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