महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव, 17 मई तक फाइनल वार्ड स्ट्रक्चर बताने का आदेश

Deepa Sahu
10 May 2022 6:11 PM GMT
महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव, 17 मई तक फाइनल वार्ड स्ट्रक्चर बताने का आदेश
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सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग (Maharashtra State Election Commission) ने स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश के बाद राज्य चुनाव आयोग (Maharashtra State Election Commission) ने स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार (10 मई) को मुंबई महानगरपालिका समेत राज्य के 14 महापालिकाओं के संबंध में अहम आदेश (Municipal Corporation Election 2022)दिया है. महापालिकाओं को 17 मई तक फाइनल वार्ड स्ट्रक्चर की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया है. आयोग के इस आदेश की वजह से राजनीतिक गतिविधियों में हलचल बढ़ गई है और अलग-अलग पार्टियों की चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. बता दें कि मुंबई महानगरपालिका समेत नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर, अकोला, सोलापुर और नासिक के महानगरपालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है.

राज्य सरकार ने यह नीति अपनाई थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की पुनर्बहाली नहीं हो जाती तब चुनावों की तारीखे आगे बढ़ाई जाएं. इसी वजह से राज्य सरकार ने चुनावों के टाइम टेबल और तारीख की घोषणा का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए इस सुधार को भी रद्द कर दिया था और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह महानगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों की प्रक्रिया की शुरुआत करे.सर्वोच्च न्यायलय केआदेशों का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की है.
महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों की प्रक्रिया शुरू
वार्ड स्ट्रक्चर के प्रारूप को 28 जनवरी को मान्यता देने के बाद 1 फरवरी से 14 फरवरी तक उस पर आपत्ति दर्ज करवाने का वक्त दिया गया. इसके बाद 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दे दिया था. कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द करते हुुए यह साफ कहा था कि किसी भी हालत में आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव रद्द किए जाने की वजह से अंतिम प्रारूप जारी नहीं किया जा सका था.अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मंगलवार (10 मई) के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने भी चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है.राज्य चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक अंतिम रूप से 11 मई तक वार्ड स्ट्रक्चर तैयार करने को कहा गया है. 12 मई इसे अप्रूव करवाने की तारीख है. 17 मई को फाइल वार्ड स्ट्रक्चर की सूची का ऐलान करना है.


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