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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी ED, बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया हलफनामा
Gulabi Jagat
15 Feb 2024 5:22 PM GMT
![मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी ED, बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया हलफनामा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगी ED, बॉम्बे हाई कोर्ट में दिया हलफनामा](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/02/15/3542984-untitled-114.webp)
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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई तक एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करेगा । केंद्रीय एजेंसी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वानखेड़े की जांच कर रही है। वानखेड़े ने प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) मामले को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को करेगा. ईसीआईआर का मतलब प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट है। यह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत की औपचारिक प्रविष्टि है। इससे पहले 10 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
दर्ज करने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर को स्वीकार करते हुए मामला शुरू किया है, जिसमें समीर वानखेड़े द्वारा सुपरस्टार शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को ड्रग्स मामले में छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया है। वानखेड़े ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडी की प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जो वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष सवालों के घेरे में है। मामला विचाराधीन होने के कारण उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि वह सही समय पर अदालत में उचित जवाब देंगे।
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Gulabi Jagat
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