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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यहां एक आवास पुनर्विकास परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना (Shiv Sena) के नेता एवं सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की जमानत याचिका का शुक्रवार को विरोध किया।
राउत ने धनशोधन रोकथाम कानून (PMLA) संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में इस महीने की शुरुआत में एक याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला ''सत्ता के दुरुपयोग" और ''राजनीतिक प्रतिशोध" का सटीक उदाहरण है।
ईडी ने विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे के समक्ष शुक्रवार को दाखिल अपने लिखित उत्तर में राउत की याचिका का विरोध किया। जांच एजेंसी का विस्तृत जवाब अभी उपलब्ध नहीं है। ईडी की जांच पात्रा 'चॉल' के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है। पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े कथित घोटाले के संबंध में ईडी ने राउत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।
ईडी के अनुसार, महाराष्ट्र आवासीय और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (महाडा) ने पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना उपनगरीय क्षेत्र गोरेगांव में स्थित गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को सौंपी थी। जीएसीपीएल हाउसिंग डेवेलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) से जुड़ी हुई कंपनी है।
ईडी ने कहा कि जीएसीपीएल को पुनर्विकास कार्य करके चॉल में रहने वाले किराएदारों को फ्लैट मुहैया कराना था और बची हुई जमीन निजी डेवेलपर्स को बेचनी थी, लेकिन 14 साल बाद भी किराएदारों को कोई फ्लैट नहीं मिला है। (एजेंसी)
Patra Chawl land scam case | ED files its reply on the bail application of Shiv Sena MP Sanjay Raut; opposes bail. Sanjay Raut had filed an application for bail in the Special PMLA Court in Mumbai, to which the ED filed its reply today. pic.twitter.com/gPwqsgXxSi
— ANI (@ANI) September 16, 2022
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