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महाराष्ट्र
ईडी ने अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी
Deepa Sahu
10 Oct 2022 8:24 AM GMT

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प्रवर्तन निदेशालय ने अब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार देशमुख को 5 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उनकी जमानत 13 अक्टूबर से प्रभावी होगी, इसलिए ईडी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ईडी ने 10 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के खुलते ही उनकी जमानत का विरोध किया; यह दशहरा के लिए आज तक बंद था।
Enforcement Directorate moves Supreme Court challenging Bombay High Court order granting bail to former Maharashtra minister Anil Deshmukh, who was arrested in connection with a money laundering case.
— ANI (@ANI) October 10, 2022
(file photo) pic.twitter.com/Cz5l8PiprO
ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 21 अप्रैल को राकांपा नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन्हें ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें इसी साल अप्रैल में हिरासत में लिया था।
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