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महाराष्ट्र
ED ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने पर सहमति जताई
Harrison
10 Oct 2024 4:06 PM GMT
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Mumbai मुंबई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा को राहत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि जब तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कुर्की आदेश के खिलाफ उनके आवेदन पर सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वह दंपति को जारी बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं करेगा। ईडी ने 27 सितंबर को दंपति को नोटिस जारी कर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुहू में अपना घर और पुणे में एक फार्महाउस खाली करने का निर्देश दिया था। दंपति की संपत्तियों के खिलाफ एजेंसी द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुसरण में नोटिस जारी किए गए थे। दंपति ने इसे मनमाना और अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी।
कोर्ट ने बुधवार को ईडी से पूछा कि कुर्की आदेश पारित होने के बाद बेदखली नोटिस जारी करने की क्या जल्दी थी, जबकि दंपति के पास आदेश के खिलाफ अपील करने का कानूनी उपाय है। गुरुवार को ईडी ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ को बताया कि जब तक याचिकाकर्ता कुर्की आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं करते और न्यायाधिकरण द्वारा उस पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक बेदखली नोटिस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बयान को स्वीकार करते हुए अदालत ने दंपति की याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकूल आदेश दिए जाने की स्थिति में, नोटिस उसके बाद दो सप्ताह की अवधि तक प्रभावी नहीं होंगे।
दंपति के अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि शेट्टी और कुंद्रा को 3 अक्टूबर को ही बेदखली नोटिस प्राप्त हुए थे। उन्होंने इसे अवैध और मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। याचिकाओं में कहा गया है कि उनके परिसर को खाली करना अत्यावश्यक है। याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता मानवीय आधार पर भी राहत की मांग कर रहे हैं क्योंकि विचाराधीन परिसर उनका आवासीय परिसर है जिसमें वे लगभग दो दशकों से अपने छह सदस्यों के परिवार के साथ रह रहे हैं।" ईडी ने 2018 में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ कथित बिटकॉइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिकायत दर्ज की थी। मामले में न तो शेट्टी और न ही कुंद्रा को आरोपी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने अपनी जांच के दौरान कुंद्रा को कई बार तलब किया था और वह आवश्यकतानुसार पेश हुए थे।
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