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मुंबई। महाराष्ट्र की तत्कालीन उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। अब राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) ने इस पाबंदी को हटा दिया है। पहले महाराष्ट्र में किसी भी प्रकरण की जांच करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार को इसकी सूचना देनी होती थी और राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही सीबीआई जांच शुरू कर सकती थी, लेकिन अब से महाराष्ट्र में किसी केस की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सीबीआई सीधे किसी भी केस की जांच शुरू कर सकेगी। इस तरह एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार की पुराने फैसले को पलट दिया है।
महाविकास आघाड़ी सरकार ने 21 अक्टूबर 2021 को फैसला लिया था कि राज्य के गृह विभाग की अनुमति के बगैर सीबीआई किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकती। वर्ष 2014 के बाद देश के 9 गैर भाजपा शासित राज्य सीबीआई की सीधी जांच पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने यह कदम ऐसे हालात में उठाया था, जब फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर सीधे सीबीआई को सौंप दी गई थी। उस वक्त मुंबई पुलिस टीआरपी घोटाले की जांच कर रही थी, सरकार को डर था कि केंद्र सरकार यह जांच भी सीबीआई के हवाले न कर दें, इस वजह से सीबीआई के सीधे राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं पर जो सीबीआई जांच शुरू है, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और आसानी से नए केस खुलने का खतरा बढ़ गया है। सीबीआई को अब केस खोलने के लिए राज्य सरकार के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के कई मामले मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग लगातार की जाती रही है।
वर्ष 2014 के बाद से देश के 9 गैर भाजपा शासित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, मेघालय और मिजोरम ने सीबीआई को सीधी जांच से प्रतिबंधित कर दिया था। पश्चिम बंगाल में एक मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त के आवास पर उनसे पूछताछ करने गए सीबीआई अधिकारियों को राज्य पुलिस ने घर से बाहर निकाल दिया था।
Source : Hamara Mahanagar
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