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महाराष्ट्र
traffic rules का उल्लंघन करने वालों का करियर बर्बाद न करें, तुरंत केस दर्ज कराएं
Anurag
16 Aug 2025 7:17 PM IST

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Nagpur नागपुर:सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पुलिस अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई करेगी। अक्सर कॉलेज के छात्रों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर उनके करियर को ध्यान में रखते हुए बिना मामला दर्ज किए ही जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था। हालाँकि, अब पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र कुमार सिंघल ने बिना करियर को ध्यान में रखे नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वे गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।
इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी मौजूद थे। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को लागू करने के लिए और भी ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि लापरवाही से गाड़ी चलाने, गलत साइड में गाड़ी चलाने और नाबालिगों को सड़क पर दोपहिया वाहन चलाने देने के लिए संबंधित पुलिस थानों में नाबालिगों के परिजनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही, वाहनों को जब्त भी किया जाएगा।
इसके अलावा, सड़क के गलत साइड में गाड़ी चलाना, दोपहिया वाहनों पर तीन लोगों को बैठाना, तेज गति से गाड़ी चलाना और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निजी ट्रैवल्स बस चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से किसी को भी डरने या दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने और कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
नए यातायात कानून में नाबालिगों द्वारा विपरीत दिशा में तीन सीटों वाली गाड़ी चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज करने का प्रावधान है। अब शहर में यातायात नियमों को तोड़ने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, सड़क पर तैनात पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि कार चालक बिना सीट बेल्ट लगाए या मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी नई भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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