महाराष्ट्र

TCS कर्मचारियों की जमानत पर फैसला 25 जून को संभव

Kavita2
20 Jun 2026 10:55 AM IST
TCS कर्मचारियों की जमानत पर फैसला 25 जून को संभव
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Nashik नासिक : कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में TCS के दो कर्मचारियों निदा खान और दानिश शेख की जमानत याचिकाओं पर अदालत 25 जून को अपना आदेश सुना सकती है। यह मामला नासिक की एक अदालत में विचाराधीन है, जहां दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुनवाई को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड अदालत) के जी जोशी ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की विस्तृत दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया और कहा कि इस मामले में आदेश 25 जून को पारित किया जा सकता है।

मामले में आरोपी पक्ष की ओर से वकील राहुल कासलीवाल ने निदा खान की ओर से जमानत याचिका प्रस्तुत की। याचिका में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि वह गर्भवती हैं, इसलिए उन्हें मानवीय आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।

Nida Khan और Danish Shaikh पर कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। मामले को लेकर पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मजबूत आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की प्रकृति गंभीर है और जांच के दौरान आरोपियों को जमानत दिए जाने से जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठे मामले में फंसाया गया है और उन्हें कानूनी राहत मिलनी चाहिए।

अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि मामले में उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही निर्णय सुनाया जाएगा। इसी कारण आदेश को सुरक्षित रखा गया है।

यह मामला स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें निजी जीवन, कार्यस्थल और धार्मिक संवेदनशीलता जैसे कई पहलू शामिल हैं। फिलहाल सभी की निगाहें 25 जून को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

अदालत के निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दोनों आरोपियों को जमानत मिलेगी या उन्हें न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।

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