महाराष्ट्र

DC vs Security Officer: शिकायत दर्ज, दबाव के बीच वापस ली गई

Anurag
29 April 2026 7:54 PM IST
DC vs Security Officer: शिकायत दर्ज, दबाव के बीच वापस ली गई
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Pune पुणे: म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर राकेश विटकर के खिलाफ, बाबासाहेब अंबेडकर स्टूडेंट हॉस्टल के उस समय के रेक्टर और अभी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर डॉ. सोमनाथ बनकर ने शिकायत की थी और फिर अचानक वापस ले ली। उन्होंने एक एफिडेविट दिया था जिसमें कहा गया था कि 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को लेकर विटकर के खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, यह शिकायत गलतफहमी की वजह से की गई थी, और हम अच्छे दोस्त हैं। जब बनकर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सीनियर्स के दबाव में यह एफिडेविट लिखा था।

लेकिन विटकर ने यह एफिडेविट कोर्ट में फाइल क्यों नहीं किया? उन्होंने स्टैंड लिया कि उन्हें जो कहना है वह सही समय पर कोर्ट में बताएंगे, और अभी मीडिया को नहीं बताएंगे। इसी मामले में, उन्होंने एक आरोपी पर झूठा केस करने का भी आरोप लगाया कि उसके पास फर्जी MBA डिग्री है और उसने इसे PMC में रजिस्टर्ड करके सर्विस बुक में दर्ज करा लिया है। इस बीच, इस मामले में किन सीनियर्स का दबाव था? इस बारे में अब म्युनिसिपैलिटी में काफी चर्चा हो रही है।

नगरपालिका के स्लम उन्मूलन और पुनर्वास विभाग के चॉल सेक्शन में सीनियर क्लर्क क्लास 3 और अभी उसी विभाग के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और सिक्योरिटी ऑफिसर-इन-चार्ज राकेश विटकर के खिलाफ 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने का केस दर्ज किया गया था। विटकर को 30 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया गया था। वह तीन दिन तक पुलिस कस्टडी में रहा। 48 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहने के कारण उसे PMC सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया था।

डॉ. बनकर, जो 2008 से 2016 तक बाबासाहेब अंबेडकर स्टूडेंट हॉस्टल के रेक्टर थे, उनके खिलाफ पुलिस में फर्जी MBA डिग्री के मामले में केस दर्ज है। उन पर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से फर्जी MBA डिग्री दिखाकर नगर पालिका को धोखा देने का आरोप है। खास बात यह है कि सुधीर अलहट, जिसे बनकर ने जबरन वसूली के मामले में फंसाया था, ने बनकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद शिवाजीनगर पुलिस में केस दर्ज कराया है। इस मामले में उस समय के एजुकेशन ऑफिसर सुधाकर तांबे और क्लर्क राजेंद्र घारे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि, इस फर्जी डिग्री मामले में सेशन कोर्ट ने बानकर को एंटीसिपेटरी बेल दे दी है।

विटकर और बानकर के बीच क्या लड़ाई है?

विटकर और बानकर के बीच लड़ाई आज भी जारी है। जैसे ही विटकर का प्रमोशन इंचार्ज सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर हुआ, दिव्यांग अधिकार संरक्षण समिति के सदस्यों ने विटकर के खिलाफ शिकायत की थी, जब वे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर और प्रमोशन समिति के सदस्य थे। विटकर की मुंबई हिंदी यूनिवर्सिटी से B. A. हिंदी लेवल की डिग्री सरकारी फैसले और मुंबई-नागपुर बेंच के 27 जनवरी, 2025 के फैसले के हिसाब से डिसक्वालिफाई करती है। इस वजह से बानकर ने चीफ ऑडिटर को लिखकर बताया था कि विटकर को इस डिग्री के आधार पर प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए।

शिकायत वापस क्यों ली गई?

13 मई 2016 को बनकर ने स्टाम्प वेंडर शुभांगी सुहास बनकर के सामने एक एफिडेविट लिखा था जिसमें कहा गया था कि 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी के लिए विटकर के खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, यह कंप्लेंट गलतफहमी की वजह से की गई थी, हमने पिछले दस साल से साथ काम किया है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, बनकर ने किसके प्रेशर में यह लिखा? बनकर किसके प्रेशर में शिकार हुआ? बनकर इस सवाल का तुरंत जवाब देने से क्यों मना कर रहा है। ऐसे सवाल इस मौके पर उठाए जा रहे हैं।

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