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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना को शिवाजी पार्क (Shivaji Park) में दशहरा रैली (Dussehra Rally) करने की अनुमति दे दी है। जबकि, एकनाथ शिंदे खेमे को बड़ा झटका देते हुए, अदालत ने एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सर्वंकर के आवेदन को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि, नगर निगम ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेते समय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। जानकारी के अनुसार, शिवसेना को 2 से 6 अक्टूबर तक तैयारी के लिए मैदान दिया जाएगा।
कोर्ट ने क्या कहा अदालत ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली के लिए अनुमति देते हुए कुछ अहम बातें भी कही है। अदालत ने कहा कि, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कानून व्यवस्था बनी रहे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, इतने वर्षों से आयोजन हो रहा है और अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि, सरकार के जीआर में दशहरा रैली आयोजन का तय दिन दिया गया है। बीएमसी ने नहीं दी थी अनुमति इससे पहले बीते मंगलवार को मुंबई नगर निगम ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट दोनों को शिवाजी पार्क मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। भाजपा की स्क्रिप्ट का पालन करने का आरोप बीएमसी द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने बृहन्मुंबई नगर निगम पर भाजपा की स्क्रिप्ट का पालन करने का आरोप लगाया था। वहीं, उद्धव गुट ने इनकार करने के बावजूद शिवाजी पार्क में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने का दावा किया था। 1966 से हो रही है शिवसेना की दशहरा रैली पता हो कि, बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित, शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में (कोरोनोवायरस महामारी के पिछले दो वर्षों को छोड़कर) अपनी वार्षिक दशहरा रैली कर रही है।
Rani Sahu
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